ग्वालियर :- कुर्क जमीन की रजिस्ट्री करना उप पंजीयक को भारी पड़ गया। शासन ने उप पंजीयक मानवेन्द्र सिंह भदौरिया को निलंबित कर दिया है।
दरअसल तहसीलदार न्यायालय और वसूली अधिकारी तहसील मुरार द्वारा कुर्क की गई जमीन की रजिस्ट्री कर दी थी। एग्रो बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की विभिन्न सर्वे क्रमांक की जमीन की रजिस्ट्री की। कलेक्टर रुचिका चौहान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उप पंजीयक भदौरिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सन्तोषजनक जवाब नहीं होने पर कलेक्टर रुचिका चौहान ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते उसे निलंबित कर दिया है।