पीएससी प्रीलिम्स के पुनर्मूल्यांकन की याचिका हाई कोर्ट ने इस आधार पर कर दी खारिज, 40 परीक्षार्थियों ने लगाई थी गुहर

बिलासपुर. CGPSC 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों में पुनर्मूल्यांकन की मांग करते हुए लगाई गई 40 याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. पीएससी 2023 के नतीजे घोषित होने के बाद 40 अभ्यर्थियों ने पांच सवालों को लेकर पीएससी के निर्णय को गलत बताते हुए याचिका लगाई थी. मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच में हुई.

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