नई दिल्ली : तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद आज हुई साल की पहली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बता दें कि आज जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीटिंग के मिनिट्स की जानकारी दी और बताया कि GST परिषद ने GST अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है।
फेक इनवॉइस पर लगेगी रोक
GST काउंसिल की बैठक में सोलर कूकर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने को मंजूरी दे दी है। फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान दर की सिफारिश की है। इसके अलावा भी कई बड़े फैसले लिए गए जो इस प्रकार है –
20 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा की सिफारिश
53वीं GST काउंसिल की बैठक में व्यापार सुविधा, करदाताओं को राहत से संबंधित निर्णय लिए गए। जीएसटी अपील न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की गई है। छोटे करदाताओं के लिए जीएसटीआर-4, वित्त वर्ष 24-25 के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि यह बैठक आठ महीने के अंतराल के बाद हुई है। वित्त मंत्री ने बताया कि साल 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा, अगर 31 मार्च 2025 तक टैक्स का भुगतान किया जाता है।



