नई दिल्ली: उत्पीड़न के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने उसकी अंतरिम पैरोल को मंजूर दी। अदालत ने उपचार के लिए आसाराम की 7 दिन की पैरोल मंजूर की है। 85 वर्षीय आसाराम को पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाएगा। यह पैरोल चिकित्सा उपचार के लिए प्रदान किया गया है। जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की बीच में अचानक तबीयत बिगड़ गई थी।
राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम को दी बड़ी रहत, इस शर्त पर दी 7 दिनों की पैरोल
